जानिये किन लोगो के लिये फास्टैग की है अलग व्यवस्था।

सेना, अर्द्धसैनिक बल और पुलिस के जवानों और अफसरों को गाड़ी पर सामान्य फास्टैग लगवाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने इनके लिए अलग फास्टैग की व्यवस्था की है। यह फास्टैग गाड़ी पर लगा होगा तो टोल बैरियर खुल जाएगा और उनके अकाउंट से रकम नहीं कटेगी। जवान और अफसर यह फास्टैग बैंकों या सीएसी सेंटर से नहीं बना सकेंगे। इसके लिए उन्हें इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदनों की क्षेत्रवार जांच के बाद वाहनों के लिए फास्टैग जारी किए जाएंगे। इसके लिए देशभर में एनएलएआई के 24 जोन के अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है।  उत्तराखंड सब एरिया के वेटरन सेल के प्रभारी कर्नल पृथ्वीराज  सिंह रावत ने बताया कि डिफेंस कर्मचारियों को आर्मी एंड एयरफोर्स अधिनियम 1901 के तहत हाईवे टोल पर पहले की तरह छूट दी  गई है। केंद्र सरकार ने छूट में  राज्य की आर्म्ड और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों को भी शामिल किया है। इन्हें आवेदन के लिए भी कोई फीस नहीं देनी होगी।



पूरा भरा हुआ एप्लिेकशन फार्म



  • वाहन का पंजीकरण सर्टिफिकेट

  • पहचान पत्र (आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि)

  • छूट का प्रूफ(सर्विस पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज)
    ऑनलाइन आवेदन को आईएचएमसीएल के पोर्टल पर अकाउंट बनाना होगा। पोर्टल पर आवेदन का फार्म मिलेगा। इसे भरने के बाद अपने अकाउंट से लॉगइन कर इसके साथ अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग आवेदकों का सत्यापन कर उन्हें फास्टैग जारी करेगा।
    छूट के प्रूफ में दर्ज नाम और पंजीकरण में आवेदक का नाम एक जैसा होना चाहिए यानि सर्विस करने वाले व्यक्ति को ही इसमें छूट मिलेगी। वह अपने परिवार के किसी वाहन पर छूट वाला फास्टैग नहीं ले पाएगा।
    आईएचएमसीएल ने टोल में छूट श्रेणी का फास्टैग के आवेदन के लिए जो पोर्टल तैयार किया है उसमें अभी तकनीकी खामियां चल रही हैं। आवेदन करने वाला कॉलम अभी खुल नहीं रहा। इसके लिए आवेदकों को कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है।